हाइलाइट्स
शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता अर्जियों को जल्दी निपटाने की मांग की थी याचिका
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच कर रही सुनवाई
नई दिल्ली. महाराष्ट्र (Maharashtra) में एकनाथ शिंदे गुट (Shinde Faction) के विधायकों की अयोग्यता के मामले में शुक्रवार दोपहर से सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में सुनवाई शुरू हो गई है. इस मामले में कोई फैसला ना लिए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) को नोटिस जारी किया है. सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर फैसला लेने का निर्देश दिया है.
बताते चलें कि मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की तीन जजों की बेंच मामले की सुनवाई कर रही है. एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने संबंधी याचिका शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के विधायक सुनील प्रभु की ओर से दायर की गई थी जिस पर सुनवाई जारी है. चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ , जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए स्पीकर को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है.
बताते चलें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के बागी विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता अर्जी के जल्दी निपटारा ना होने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. उद्धव गुट के विधायक सुनील प्रभु ने याचिका दाखिल कर विधानसभा स्पीकर को शिंदे गुट के विधायकों के खिलाफ लंबित अयोग्यता अर्जियों को जल्दी निपटाने का आदेश देने की मांग की थी. शुक्रवार को इस मामले पर ही सुनवाई की जा रही है.
.
टैग: एकनाथ शिंदे, Maharashtra News, सुप्रीम कोर्ट, Uddhav thackeray
पहले प्रकाशित : 14 जुलाई, 2023, 2:27 अपराह्न IST