नई दिल्ली: श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में नया मोड़ आ आया है. शाही ईदगाह मस्जिद समिति ने सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. ईदगाह समिति ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में मथुरा की निचली अदालत में चल रहे सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर कर लिया था और कहा था कि इस मामले से संबंधित सभी मुकदमे अब उच्च न्यायालय में चलेंगे.
शाही ईदगाह मस्जिद समिति की सर्वोच्च न्यायालय में दायर की याचिका में उच्च न्यायालय के 26 मई के आदेश पर रोक लगाने की मांग की गई है. याचिका में कहा गया है कि उच्च न्यायालय का फैसला तथ्यों और कानून के आधार पर सही नहीं है. इतना ही नहीं उच्च न्यायालय का फैसला, याचिकाकर्ता के अपील के वैधानिक अधिकार को नकार देता है क्योंकि यह मुकदमे के दो अपीलीय चरणों को छीन लेता है. आपको बता दें कि हिंदू पक्ष ने इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय में पहले ही केवियट याचिका दाखिल कर रखी है.
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क्या है कृष्ण जन्मभूमि विवाद
अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद की तरह ही कुछ कुछ मथुरा का विवाद भी है. हिंदुओं का यह दावा है कि औरंगजेब ने मंदिर तुड़वाकर वहां मस्जिद बनवाई थी. 1670 में मथुरा में भगवा केशवदेव का मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया गया था. इसके बाद मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद बना दी गई. मथुरा में कुल 13.37 ज़मीन पर मालिकाना हक को लेकर विवाद है, दरअसल श्रीकृष्ण जन्मभूमि के पास करीब 10.9 एकड़ का और शाही ईदगाह के पास ढाई एकड़ पर मालिकाना हक है. हिंदू पक्ष ईदगाह को अवैध तरीके से कब्जा करके बनाया गया ढांचा बताते हैं. हिंदू पक्ष शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने और यह जमीन श्रीकृष्ण जन्मभूमि को सौंपने की मांग कर रहा है.
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पहले प्रकाशित : 11 जुलाई, 2023, दोपहर 1:16 बजे IST