Home Career 583 लेक्चरर और 985 प्रोफेसरों की बहाली के विज्ञापन रद्द – News18...

583 लेक्चरर और 985 प्रोफेसरों की बहाली के विज्ञापन रद्द – News18 हिंदी

145
0
Advertisement

बिहार के के सरकारी पॉलिटेक्निक और इंजीनियरिंग कॉलेजों में संविदा पर व्याख्याता व सहायक प्रोफेसर के 1568 पदों पर होने वाली बहाली के विज्ञापन सहित नियुक्ति के लिए बनाए गए नियम को पटना हाईकोर्ट ने निरस्त कर दिया है. सोमवार को कोर्ट ने बहाली के लिए नए सिरे से कानून के तहत कार्रवाई करने का आदेश राज्य सरकार को दिया है.

7 मार्च को निकला था विज्ञापन
न्यायमूर्ति ज्योति शरण व न्यायमूर्ति पार्थसारथी की पीठ ने राम मनोहर पांडेय एवं अन्य की अर्जी पर सुनवाई के बाद यह आदेश दिया. आवेदकों के वकील नवीन प्रसाद सिंह ने कोर्ट को बताया कि पॉलिटेक्निक में व्याख्याता की नियुक्ति के लिए बीते 7 मार्च को 583 पदों तथा इंजीनियरिंग में असिस्टेंट प्रोफेसर के 985 पदों के लिए 8 मार्च को विज्ञापन प्रकाशित हुआ था.

गेट को वेटेज देने पर फैसला

कोर्ट ने कहा कि संविदा पर नियुक्ति को सरकार ने जो नियम बनाए वे कानून के तहत नहीं हैं. बहाली में गेट पास छात्रों को तरजीह दी गई है जबकि बहाली कानून में सभी को एक समान रखा गया है. गेट का वेटेज देना गलत है क्योंकि गेट कोई शैक्षणिक योग्यता नहीं है.

Advertisement

इनपुट- आनंद वर्मा

ये भी पढ़ें-

टैग: बिहार के समाचार, पटना उच्च न्यायालय, पटना समाचार

Source link

Previous articleखुशखबरी! 2.5 करोड़ मुस्लिम लड़कियों को मोदी सरकार देगी स्कॉलरशिप, ऐसे मिलेगा लाभ!
Next articlePCS-2018 मुख्य परीक्षा का कार्यक्रम जारी, ये रहा शेड्यूल

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here